नाबालिग से रेप करने के दोषी चार रेपिस्ट को कोर्ट ने दी अंतिम सांस तक आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा

चार युवकों को आजीवन कारावास,60 हजार का लगाया अर्थदंड
-पीडि़ता को पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 1 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा
,हापुड़ ।
थाना सिंभावली क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुई दुष्कर्म की घटना में चार अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों राहुल,गौरव, मनवीर उर्फ मोनू और अजयवीर उर्फ अज्जू पर 60,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी के अनुसार, 2022 में सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी ने मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता,जो एक गरीब व्यक्ति है, ने बताया कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री 4-5 माह की गर्भवती थी और उसकी हालत गंभीर थी। पीडि़ता ने पूछताछ में खुलासा किया कि गांव के ही राहुल ने उसे डरा-धमकाकर कई महीनों तक जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी ने अश्लील फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल किया और धमकी दी कि यदि उसने विरोध किया या किसी को बताया, तो वह फोटो वायरल कर देगा।
जांच के दौरान पीडि़ता ने बताया कि राहुल के अलावा गौरव,मनवीर उर्फ मोनू और अजयवीर उर्फ अज्जू ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीडि़ता के बयानों के आधार पर सभी चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने सुनवाई के बाद चारों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। सजा का विवरण निम्नलिखित है:
भा.दं.सं. धारा 506 (आपराधिक धमकी) प्रत्येक अभियुक्त को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड। अर्थदंड न चुकाने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास, आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) और 10,000 रुपये का अर्थदंड। अर्थदंड न चुकाने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास।
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत पीडि़ता को पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा 1 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाए।













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