चर्चित प्रॉपर्टी डीलर बलवीर सिंह हत्याकांड में शामिल चार आरोपियों सहित 10 आरोपी गैंगस्टर एक्ट में निरूद्ध

हापुड़।
डीएम के निर्देश पर हापुड़ पुलिस ने जिलें में चर्चित प्रॉपर्टी डीलर बलवीर सिंह हत्याकांड में शामिल चार आरोपियों सहित 10 आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में निरूद्ध किया है।
जानकारी के अनुसार धौलाना के कपूरपुर क्षेत्र के गांव पारपा निवासी बलवीर सिंह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। उन्होंने गांव के ही रोहताश को करीब 25 लाख रुपये उधार दिए थे। पैसे की मांग करने पर रोहताश ने 19 जनवरी 2025 को अपने साथियों के साथ मिलकर बलवीर की हत्या कर दी। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले रोहताश को गैंग लीडर बनाया गया है, जबकि उसके साथी सोनू उर्फ प्रदीप, सतीश (गांव पारपा) और साजिद (मिठेपुर, बुलंदशहर) को गैंग सदस्य घोषित किया गया है। सभी को गैंगस्टर में निरुद्ध किया गया।
एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि डीएम और एसपी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत छह और शातिर अपराधियों को निरुद्ध किया गया है। इनमें शामिल हैं जफर उर्फ जफर आलम (गैंग लीडर), निवासी कोटला मेवतियान, सावेज उर्फ शहावेज (लिसाड़ी गेट, मेरठ)
सोनी उर्फ वकील (सिकंदरगेट)
वाहिद उर्फ वाजिद (देहली गेट)
नदीम (कोटला मेवतियान)
सादिक (मजीदपुरा गली नंबर-11) ये सभी आरोपी गिरोह बनाकर मारपीट, अवैध हथियारबंदी, उगाही और आतंक फैलाने जैसे अपराधों में लिप्त रहे हैं।












