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एआरटीओ ने किया जिलें के रॉयल इन्फील्ड के गैराजों एवं रॉयल इन्फील्ड एजेन्सी का निरीक्षण, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर की बिक्री ना करें – एआरटीओ

एआरटीओ ने किया जिलें के रॉयल इन्फील्ड के गैराजों एवं रॉयल इन्फील्ड एजेन्सी का निरीक्षण, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर की बिक्री ना करें – एआरटीओ

हापुड़। यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा जनपद हापुड़ के रॉयल इन्फील्ड के गैराजों एवं रॉयल इन्फील्ड एजेन्सी का निरीक्षण किया गया। जिसमें रॉयल इन्फील्ड के गैराज मालिकों एवं वर्करों को विधिक प्रावधानों से अवगत कराया गया कि मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर की बिक्री एवं स्थापना के सम्बन्ध में वाहनों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 182ए (3) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, धारा 182ए(3) के तहत वर्कशॉप/गैराज संचालक पर रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपये) प्रति संघटक जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता हैं।

इस अभियोग में रमेश कुमार चौबे, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) हापुड़, श्री आशुतोष उपाध्याय यात्रीकर अधिकारी हापुड़, श्री नरेश सिंह, यातायात निरीक्षक हापुड़, सुधीर कुमार यातायात उपनिरीक्षक हापुड़ एवं पुलिस कर्मी उपस्थित रहे।

इसके अतिरिक्त जनपद के रॉयल इन्फील्ड के डीलरों / गैराजों यह भी निर्देशित किया गया कि उनके द्वारा वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न आदि न लगाये जाये तथा आमजनमानस को भी जागरूक किया गया कि भविष्य में अपनी वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न आदि का प्रयोग न करें। यदि उनके द्वारा ऐसा किया जाता है, तो उनके विरूद्ध 10,000/- रूपये का जुर्माना एवं ड्राईविंग लाईसेंस निलम्बित किया जायेगा ।





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