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जनपद में आगामी 16 जनवरी 2024 तक धारा 144 लागू रहेगी:डीएम

जनपद में आगामी 16 जनवरी 2024 तक धारा 144 लागू रहेगी:डीएम

हापुड़।
जिलाधिकारी ने जनपद में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने के के मद्देनजर जनपद में आगामी 16 जनवरी 2024 तक धारा 144 लागू कर दी है। अब जिले में बिना अनुमति के कोई भी जुलूस व प्रदर्शन का आयोजन नहीं होगा।
जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने बताया कि आगामी त्योहार 23 अक्टूबर राम नवमी,24 अक्टूबर विजयदशमी(दशहरा)12 नवंबर दीपावली,13 नवंबर गोवर्धन पूजा,15 अक्टूबर भैया दूज,19 नवंबर छठ पूजा,27 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेला,25 दिसंबर क्रिसमस डे को सकुशल व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के साथ समय-समय पर किये जाने वाले विरोध प्रदर्शन में को दृष्टिगत रखते हुए कानून व शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए आगामी 16 जनवरी 2024 तक जनपद में धारा 144 लगाई गयी है।
उन्होंने कहा कि धारा 144 की अवधि में जिले में बिना अनुमति के कोई भी रैली,जुलूस व प्रदर्शन का आयोजन नहीं होगा। जनपद की सीमा के अन्र्तगत किसी भी प्रकार का शस्त्र जैसे बन्दूक,पिस्टल,रिवाल्वर,चाकू,लाठी डंडा व किसी भी प्रकार का विस्फोटक
पदार्थ आदि लेकर आवागमन नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर किसी भी की अफवाह नहीं फैलाई जायेगी।

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