ATMS College of Education Menmoms Global Inc
News

PAN-Aadhaar link: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कब तब जोड़ सकते हैं पैन कार्ड को आधार से

 स्थायी खाता संख्या (पैन) को इस साल 31 दिसंबर तक आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा। आयकर विभाग ने रविवार को इस बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की है।  विभाग ने कहा, बेहतर कल के लिए…आयकर सेवाओं का लाभ लेने को पैन को आधार से जोड़ने का काम 31 दिसंबर, 2019 तक पूरा कर लें। सूचना में कहा गया है कि पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 
     केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सितंबर में जारी आदेश में पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की थी। इससे पहले यह समयसीमा 30 सितंबर थी। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति बनाता है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल सितंबर में केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहराते हुए व्यवस्था दी थी कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमीट्रिक पहचान संख्या अनिवार्य रहेगी।  आयकर कानून की धारा 139 एए (2) कहती है कि जिस भी व्यक्ति के पास एक जुलाई, 2017 तक पैन है और वह आधार हासिल करने के पात्र है तो उसे अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को अवश्य देनी होगी।

सामाजिक सुरक्षा बिल 2019 पेश: PF और ग्रेच्युटी नियमों में होंगे बदलाव

Source link

AngelOne

Deewan Global School Admission open संपर्क करे :7055651651

Deewan Global School JMS World School SCM Sr Sec School Radhey Krishna Caters
Show More

6 Comments

  1. Pingback: abacus market
  2. Pingback: cat888
  3. Pingback: free chat
  4. Pingback: home

Leave a Reply

Back to top button

You cannot copy content of this page