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हत्यारे पति को 10 साल की सजा व जुर्माना

हत्यारे पति को 10 साल की सजा व जुर्माना

हापुड़

हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ रुहेला ने बताया कि गांव खडखड़ी, हापुड़ निवासी गोपाल सिंह पुत्र बटटूसिंह ने थाना बहादुरगढ़ में तहरीर मं कहा कि पुत्री रितु की शादी तीन मार्च 2012 को साथ सुनील निवासी लुहारी बहादुरगढ़ हापुड़ से की थी। शादी के बाद से ही पति सहित सुसराल पक्ष के अन्य लोग पुत्री से और दहेज लाने की मांग कर रहे थे। सुसराल पक्ष के लोग पुत्री से मारपीट भी करते थे। पति सुनील व अन्य लोगों ने 22 नवंबर 2017 की रात्रि को पुत्री की हत्या कर दी। पुलिस ने पति सुनील व एक अन्य आरोपी देवेंद्र के खिलाफ दहेज हत्या सहित विभिन्न

धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और मामले के आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एमपी- एमएलए कोर्ट में चल रही थी। उनके द्वारा न्यायालय में मजबूत पैरवी की गई है। जिसके चलते उनके द्वारा अभियोजन पक्ष की तरफ से कई गवाह न्यायालय में पेश किए। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कई बड़े साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए। दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने पति सुनील को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर 75 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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