पड़ोसी किशोरी से छत पर रेप के दोषी को सुनाई 10 साल की सजा
पड़ोसी किशोरी से छत पर रेप के दोषी को सुनाई 10 साल की सजा
हापुड़
हापुड़। कोर्ट ने एक किशोरी से छत पर रेप करने के दोषी को
दस वर्ष के कारावास और 14 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 18 अप्रैल 2020 को सिंभावली क्षेत्र के एक मोहल्ला की महिला ने बताया था कि 18 अप्रैल 2020 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर की
छत पर सो रही थी। इसी दौरान पड़ोसी युवक फैजान उसकी छत पर चुपके से पहुंच गया और उसकी सोती हुई पुत्री को दबोच लिया। फैजान ने उसकी पुत्री के साथ रेप कर फरार हो गया था।
मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने फैजान को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। पीड़िता के पुर्नवास के लिए अर्थदंड की 80 प्रतिशत उसके परिजनों को देय होगी