एचपीडीए को 60 लाख रूपये पीड़ित को हर्जाना अदा करने का आदेश

एचपीडीए को 60 लाख रूपये पीड़ित को हर्जाना अदा करने का आदेश

हापुड़

राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण को 60 लाख रूपये का हर्जाना देने का आदेश जारी किया गया है। एचपीडीए ने वर्ष 2009 में सीतापुर के अपूर्व सक्सेना से भूखंड के लिए 5 लाख 5 हजार रुपए जमा करा लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक भूखंड नहीं दिया है। ऐसे में पीड़ित ने राज्य उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया जिसके प्रीसाईडिंग जज राजेंद्र सिंह और सदस्य विकास सक्सेना ने सुनवाई के बाद पीड़ित को विभिन्न मदों को मिलाकर करीब 60 लाख रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है।
अपूर्व सक्सेना के अनुसार उसने वर्ष 2009 में प्राधिकरण में धनराशि जमा की थी। जिसकी शर्तों के मुताबिक आखिरी किश्त देने के तीन महीने के अंदर भूखंड मिल जाना था। पीड़ित ने कुल 5 लाख 5 हजार रुपए एचपीडीए को दिए लेकिन उसके बावजूद भी भूखंड नहीं मिला। कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। ऐसे में पीड़ित ने राज्य उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया और न्याय की मांग की। आयोग ने आदेश दिया कि पारिवादी को 5 लाख 5 हजार रूपये 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ 30 दिन में प्राधिकरण अदा करें। मानसिक यंत्रणा, पीड़ा और अवसाद के मद में 10 लाख रुपए 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 4 जुलाई 2012 से अदा करें। सेवा में कमी और किराए में क्षति के मद में 4 जुलाई 2012 से 10 लाख रुपए 12 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करें। इसी के साथ प्राधिकरण परिवाद को भूखंड के वर्तमान बाजार मूल्य जिसकी गणना एक लाइसेंसी वैल्यूर से कराई जाएगी 30 दिन में अदा करें अन्यथा विपक्षी को 28 लाख रुपए का वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार अदा करना होगा।
इस संबंध में प्राधिकरण के सचिव प्रदीप कुमार का कहना है कि यह पहले चर्चा में आया था , जिसकी फाइल दिखवाई गई परंतु ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया। अगर कोईऐसा प्रकरण हैं तो प्राधिकरण को अधिवक्ता से इसमें कानूनी रुप से जो भी होगा वह कार्रवाई की जाएगी।

Exit mobile version