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डीएम ने दिए किताबों,इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर प ार्टन,गैराज की दुकानें शर्तों के साथ खोलनें क े आदेश

हापुड़(अमित मुन्ना/अनूप सिन्हा)।
जिलाधिकारी अनुज सिंह ने लॉकडाउन के दौरान शर्तों के साथ जनपद की किताबों,इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर पार्टन,गैराज की दुकानें शर्तों के साथ खोलनें के आदेश दिए हैं। 31 मई तक सुबह 8 से 11 बजें तक प्रतिदिन दुकानें खोलनें के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान बच्चों को पढ़ाई में किताबों की वजह से आ रहीपरेशानी ,इलेक्ट्रॉनिक सामान के खराब होनें की सम्भावनों व वाहनों के खराब होनें की शिकायतों के मद्देनजर जिलाधिकारी अनुज सिंह ने जनहित में जनपद की समस्त मोटर पार्ट्स ,गैराज, पठन-पाठन पुस्तकें विद्यार्थियों के उपयोगार्थ पुस्तकें तथा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें घरेलू उपयोगार्थ कूलर ,पंखे हेतु) प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से पूर्वान्ह 11 बजे तक खुले रहनें के आदेश शर्तों के साथ 31.05.2021 की प्रातः 07:00 बजे तक लागू करने के आदेश पारित किये हैं।
उन्होंने जनपद हापुड़ में 9 कलस्टर जोन तथा कस्बा पिलखुवा में घोषित किये गये 4 कलस्टर जोनों में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर समस्त गतिविधियां , प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे।
उन्होंने कहा कि दुकानदार ए- फेस मास्क , फेस कदर , गमछा का प्रयोग किया जाये। थर्मल स्कोनिंग, सैनेटाईजर एवं हैण्डवाश करते रहे।उल्लंघन करनें वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करनें की चेतावनी दी हैं।

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