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पांच करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन पर बनेगा ई-चालान

पांच करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन पर बनेगा ई-चालान

हापुड़:

सरकार ने नए जीएसटी नियमों के तहत पांच करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए एक अगस्त से ई-चालान अनिवार्य कर दिया है। अभी तक ई-चालान 10 करोड़ रुपये टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागू होता था. सरकार के इस नए नियम के दायरे में करीब 150 उद्यमी और व्यापारी आएंगे.

सरकार चरणबद्ध तरीके से ई-चालान लागू कर रही है. 1 अक्टूबर, 2020 को 500 करोड़ रुपये से अधिक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लेनदेन के लिए ई-चालान जेनरेट करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बाद 1 जनवरी 2021 से ई-चालान के लिए टर्नओवर की सीमा घटाकर 100 करोड़ रुपये कर दी गई है. 1 अप्रैल 2021 से इसे बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है. वहीं, 1 अप्रैल 2022 को इसे बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया. इसके बाद अक्टूबर 2022 से इसे बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया.

जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने अब एक अगस्त से पांच करोड़ रुपये से अधिक सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए ई-चालान निकालना अनिवार्य कर दिया है। जिले में करीब 140 उद्यमी व व्यापारी सालाना दस करोड़ रुपये के कारोबार से जुड़े थे। नए नियम के लागू होने के बाद करीब 150 नए उद्यमी और व्यापारी इसके दायरे में आएंगे।



व्यापारियों को जागरूक किया



सरकार का मकसद टैक्स चोरी को कम करना है। ई-चालान द्वारा की गई बिक्री को छिपाया नहीं जा सकता है। इससे बिल बनाने में होने वाली गलतियों की संभावना कम हो जाती है और इसके बनने के बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इससे विभाग को माल की बिक्री की जानकारी तुरंत मिल जाती है। नए नियम के लागू होने पर दायरे में आने वाले उद्यमियों और व्यापारियों को व्यापार करने पर ई-चालान बनाने के लिए जानकारी दी जा रही है। अगर इसके बाद भी कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। – लालचंद्र, राज्य कर विभाग के जिला प्रभारी/उपायुक्त



ई-वे बिल की तरह ही है ई-चालान



ई-चालान पूरी तरह से ई-वे बिल की तरह इलेक्ट्रानिक चालान प्रक्रिया है। सरकार द्वारा पांच करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर पर ई-चालान नियम से कोई परेशानी नहीं है। इसके लागू होने से सेल्स रिपोर्टिंग में पारदर्शिता आएगी। -शांतनु सिंघल, आईआईए चेप्टर चेयरमैन









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