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कस्‍टमर को जबरन पांच रुपये का कैरी बैग देना पड़ा भारी, वी-मार्ट को जुर्माना भरने के आदेश

कस्‍टमर को जबरन पांच रुपये का कैरी बैग देना पड़ा भारी, वी-मार्ट को जुर्माना भरने के आदेश

मेरठ:

एक साल पहले बुढ़ाना गेट के पास सत्यम पैलेस स्थित वी-मार्ट में खरीदारी करने गए ग्राहक से अभद्रता और पांच रुपये का कैरी बैग जबरन देने के मामले में उपभोक्ता फोरम में बड़ा फैसला सुनाया गया। पांच रुपए का कैरी बैग देने पर फोरम ने वी-मार्ट पर 9 हजार पांच रुपए का जुर्माना लगाया।

एक साल पहले का है मामला

मलयाना क्षेत्र के गोविंदपुरी निवासी विवेक कुमार सिंह अपने पिता ओमपकाश सिंह के साथ छह जुलाई 2022 को बुढ़ाना गेट स्थित वी-मार्ट पर खरीदारी करने गए थे। खरीदारी के बाद जब वे भुगतान करने आए तो वी-मार्ट कर्मचारी ने बिल के साथ कैरी बैग में कपड़ों के अलावा पांच रुपये भी जोड़ दिए।

अभद्रता करते हुए जबरन थमाया था कैरी बैग

कैरी बैग लेने से इनकार करने पर कर्मचारी ने अभद्र व्यवहार किया और जबरन कैरी बैग थमा दिया. कर्मचारी के व्यवहार से आहत विवेक ने मामले को लेकर अपने वकील के माध्यम से वी-मार्ट को नोटिस भेजा, लेकिन विपक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद वादी ने न्यायालय उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया।

कोर्ट ने लगाया जुर्माना

मामले की सुनवाई करते हुए सभी साक्ष्यों की समीक्षा के बाद न्यायालय उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष भोपाल सिंह, सदस्य पंकज कुमार शर्मा और करुणा जैन ने वादी की सेवाओं में कमी के कारण वी-मार्ट पर नौ हजार पांच रुपये का जुर्माना लगाया।

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