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31 साल पुराने चोरी के कैश को कोर्ट ने फैसला सुनाया है

31 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला

हापुड़ अपर सिविल जज जूनियर डिविजन तृतीय/न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पिलखुवा थाना क्षेत्र के 31 वर्ष पुराने चोरी के एक मामले में बुधवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने मामले के दो आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को जेल में अभी तक बिताई गई अवधि के अलावा पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन अधिकारी चंद्र प्रकाश गौतम ने बताया कि पिलखुवा पुलिस ने वर्ष 1992 में नरेश पुत्र रामजीलाल निवासी कस्बा सिंभावली व राजेंद्र पुत्र पूरन निवासी गांव बैठ थाना सिंभावली पर चोरी का मुकदमा दर्ज किया। जिसके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। मामले की सुनवाई अपर सिविल जज जूनियर डिविजन तृतीय/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। न्यायालय में करीब 31 वर्ष मामले की सुनवाई चली। जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश तनवी सिंह ने मामले में बुधवार निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने मामले के दोनों आरोपी नरेश व राजेंद्र को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोनों दोषी को अभी तक जेल में बिताई गई अवधि के अलावा पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही न्यायाधीश तनवी सिंह ने आदेश में कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को पचास- पचास दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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