उधार की रकम के बदले चेक देने व बाउंस के मामलें में कोर्ट ने सुनाई तीन माह क सजा व जुर्माना

उधार की रकम के बदले चेक देने व बाउंस के मामलें में कोर्ट ने सुनाई तीन माह क सजा व जुर्माना
हापुड़। चेक बाउंस के मामले में अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन (प्रथम) ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन माह की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला घनश्यामपुरा निवासी अमित कुमार शर्मा ने चार अक्तूबर 2018 को परिवाद दायर किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि उनकी मोहल्ला गद्दापाड़ा निवासी सलमान जिलानी से जान पहचान थी। आरोपी ने उनसे एक लाख रुपये उधार
लिए थे। इसके एवज में आरोपी ने उन्हें चेक दिया था।
उन्होंने तय समय अवधि होने पर आरोपी का चेक बैंक में लगाया जो बाउंस हो गया। उन्होंने इसकी शिकायत आरोपी से भी की थी। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन (प्रथम) तन्वी सिंह ने सोमवार को आरोपी को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने आरोपी को तीन माह के साधारण कारावास की सजा के साथ डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।