हत्यारिन मां को प्रेमी संग कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
हापुड़। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव जखेड़ा रहमतपुर निवासी एक मां ने अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेनें पर अपनी 6 साल की मासूम बेटी की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने हत्यारिन मां को प्रेमी संग आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव जखेड़ा रहमतपुर में 31 मार्च को पुलिस को सूचना मिली की गांव की एक 6 साल की मासूम काव्या कहीं लापता हो गई है। जिसके बाद पुलिस मौके पर बच्ची की तलाश के लिए पहुंची।
काफी खोजबीन के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने गांव के पास एक खंडहर से बच्ची का शव बरामद कर लिया। बच्ची के शरीर पर चोट के निशान थे। उसके सिर पर गहरा घाव था। तब बच्ची की मां नाटक करते हुए शव से लिपटकर खूब रोई थी।
पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की तो पहले तंत्र-मंत्र में हत्या होने की बात सामने आई। लेकिन पुलिस को गांव में किसी भी तरह का तंत्र-मंत्र का कोई सामान नहीं मिला। साथ ही बच्चे के शरीर पर भी तंत्र-मंत्र जैसा कुछ नहीं दिख रहा था। जिसके बाद पुलिस ने परिवार के लोगों से पूछताछ की।
पुलिस ने सबके अलग-अलग बयान लिए। जिसमें मां के बयान दूसरे के बयानों से अलग रहे। पुलिस ने तब शक के आधार पर मां को हिरासत में लिया। उसे सख्ती से पूछताछ की। जहां उसने पुलिस के सामने सारा सच उगल दिया।
हत्या के बाद घर को पानी से धो दिया था दोषी मां
महिला ने बताया, उसका अपने जेठ के बेटे से अफेयर है। उसकी बेटी ने खेलते समय हम दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। हमने उसको ये बात किसी को बताने से मना की थी लेकिन वो अपने पापा को सब बताने के लिए कह रही थी। जिसके बाद गुस्से में हम लोगों ने पहले उसका मुंह दबाकर उसको
बेहोश कर दिया था। फिर उसकी धारदार हथियार से
हत्या कर दी थी।
उसके बाद शव को छुपाने के लिए जर्जर घर में फेंक आए थे। घर को हम लोगों ने पानी से धो दिया था। उस पर गोबर से लिपाई कर दी थी। ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिले। हमें लग रहा था हम पर तो कोई शक नहीं करेगा। लेकिन हम लोग पकड़े गए। मां के बयान के बाद पुलिस ने प्रेमी को भी उठा लिया था।
इस मामले में एसपी जीके सिंह ने बताया, बच्ची की बहुत बेरहमी से हत्या की गई थी। हम लोगों ने दूसरे दिन ही हत्या का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इनके बताने के अनुसार घर से खून से सनी मिट्टी और धारदार हथियार भी बरामद कर लिया था।
घटना के 27 दिन बाद ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसके बाद कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने साक्ष्यों पर सबूतों के आधार पर दोनों को सजा सुनाई है।
बता दें, महिला का नाम सुलेखा है। उसके भतीजे और प्रेमी का नाम अंकित है। दोनों में करीब 2 साल से अफेयर चल रहा था। महिला का पति ड्राइवर है। महिला का एक बेटा और है। परिवार की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। अंकित भी महिला के घर में ही रहता था।