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चोरी के दो दोषियों को तीन तीन साल की सजा
हापुड़।
हापुड़ की एक अदालत ने चोरी के मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें तीन तीन साल की सजा से दंडित किया है।
थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत चोरी के मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सतीश पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम किलौड़ा थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद व चमन पुत्र जयपाल निवासी ग्राम हीरापुर थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर को दोषी माना और दोनों को तीन तीन साल की सजा से दंडित किया है।