कोर्ट ने जालसाजी और चेक चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया
फर्जीवाड़ा करने व चेक चोरी के मामले में कोर्ट ने दिए मुकदमा दर्ज करने का आदेश
दो आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने दर्ज किए मुकदमे
पुलिस मामले की जांच में जुटी
हापुड़,
कोर्ट में फर्जी नोटेरी करने तथा चेक चोरी कर फर्जी ढंग से बैंक में जमा कराने के मामले में दायर किए गए वाद में न्यायालय ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
न्यायालय में दायर किए गए वाद में कहा गया है कि
प्रार्थी कालू सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी मौहल्ला अर्जुनगर थाना हापुड़ है। प्रार्थी प्रोपर्टी डीलिंग का कार्य करता है तथा प्रार्थी के साथ ही विकास त्यागी
पुत्र नरेश कुमार व योगेश त्यागी पुत्र अशोक त्यागी निवासी ग्राम सबली जिला हापुड़ कार्य करते थे । प्रोपर्टी डीलर के आफिस से विकास त्यागी व योगेश त्यागी ने प्रार्थी के कुछ कागजात तथा चैक तथा चोरी कर लिये थे। एक चैक में 3लाख रूपये व दूसरे में 2लाख रूपये भरकर खाते में लगा लिये थे। प्रार्थी पर उक्त दोनों
चैकों के झूठे मुकदमें न्यायालय में दायर कर दिये । ये मुकदमें वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन हैं । 14 मार्च 2023 को न्यायालय में विकास त्यागी के बयान होते समय प्रार्थी को एक नोटेरी 28 मई 2022 की जानकारी हुई । मेरे अधिवक्ता ने नोटेरी के बारे में मुझे बताया तथा मैने स्वंय नोटेरी को अपनी आंखों से देखा । नौटेरी को देखकर प्रार्थी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गयी क्योकि उक्त नोटेरी को प्रार्थी
पहली बार देख रहा था। उक्त फर्जी नोटेरी के प्रार्थी के जो हस्ताक्षर तथा फोटो है वह फर्जी है तथा ना ही प्रार्थी ने उस नोटेरी पर हस्ताक्षर किये है तथा ना ही प्रार्थी
ने नौटेरी रजिस्ट्र परकोई हस्ताक्षर किये है। यह नोटेरी योगेश त्यागी व विकास त्यागी ने तथा फर्जी बनायी है। मामले में कोर्ट ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोतवाली पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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