जिलें में अवैध रूप से चल रहे स्विमिंग पूलों , जिमों पर होगी कार्रवाई, करवाना होगा रजिस्ट्रेशन

जिलें में अवैध रूप से चल रहे स्विमिंग पूलों , जिमों पर होगी कार्रवाई, करवाना होगा रजिस्ट्रेशन
हापुड़। जिलें में बिना पंजीकरण संचालित हो रहे स्विमिंग पूल, जिम और विभिन्न खेल अकादमियों पर 29 मई के बाद कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद बिना पंजीकरण पाए जाने पर इन प्रतिष्ठानों को सील कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इन प्रतिष्ठानों के संचालकों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके लिए जिला स्तरीय तकनीकी जांच समिति का गठन किया गया है। यह समिति अपनी संस्तुति के आधार पर तरणताल, जिम और खेल अकादमियों के संचालन के लिए पंजीकरण करेगी।
उप क्रीड़ा अधिकारी अरूणा सिरोही ने बताया कि सभी स्विमिंग पूल, जिम और खेल अकादमियों के संचालकों को पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। संचालक 29 मई तक जिला खेल कार्यालय, हापुड़ विकास भवन से पंजीकरण फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यदि निर्धारित तिथि तक पंजीकरण फॉर्म जमा नहीं किए जाते हैं, तो निरीक्षण के दौरान पकड़े जाने पर संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे तरणताल, जिम और अकादमियों को सील कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संचालकों की होगी। बिना पंजीकरण संचालन को अवैध माना जाएगा।











