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84 एएनएम का टूटा सपना, कोर्ट ने दिया भर्ती पर रोक लगाने का आदेश

नियुक्ति पत्र मिलने से चंद घंटे पहले आया आदेश, मंगलवार को दिए जाने थे नियुक्ति पत्र

हापुड़। जिले के 181 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए हापुड़ के लिए भर्ती हुई 84 एएनएम का सपना नियुक्ति पत्र मिलने से चंद घंटे पहले ही टूट गया। इस भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी। ऐसे में जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना लाजमी है।

हापुड़ में 205 एएनएम के पद हैं, बड़ी संख्या में यहां अस्थाई कर्मचारी इन पदों पर कार्य कर रहे हैं। बीते दिनों निकली भर्ती में हापुड़ को 84 एएनएम के पद आबंटित किए गए थे। इसमें करीब 30 एएनएम ऐसी थी जो हापुड़ में ही अस्थाई तौर पर तैनात थी, अब वह एएनएम पद पर स्थाई रूप से भर्ती हो गई।

मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में यह भर्ती शामिल थी, पूरे प्रदेश में मंगलवार को 6912 एएनएम को नियुक्ति पत्र दिए जाने की तैयारियां थीं। हापुड़ के सीएमओ कार्यालय में भी इसकी तैयारियां जोरों पर थीं। लेकिन हाईकोर्ट का आदेश आते ही 84 एएनएम के सपना चकनाचूर हो गए। याचिकाकर्ताओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र बांटने पर रोक लगा दी।

बता दें कि हापुड़ में अभी सिर्फ 130 एएनएम ही कार्यरत हैं, बाहर से 50 से अधिक एएनएम को हापुड़ में चार्ज संभालना था। लेकिन कोर्ट की रोक के बाद अब गांवों में खुले उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर व्यवस्थाएं फिर बदहाल हो जाएंगी। क्योंकि स्टाफ की कमी पहले ही स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करती रही हैं।

मंगलवार को 84 एएनएम को नियुक्ति पत्र दिए जाने का कार्यक्रम था। कोर्ट का आदेश मिलने पर इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। जैसे आदेश मिलेंगे, उनके अनुरूप आगामी कार्यवाही की जायेगी। – डॉ0 सुनील त्यागी, सीएमओ

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