6 वर्षीय बच्चें के साथ कुकर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास व 35 हजार रूपयें जुर्माना की सजा
हापुड़( अमित मुन्ना)।
थाना पिलखुवा क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्चें के साथ कुकर्म के आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 35 हजार रूपयें जुर्माना की सजा सुनाई हैं।
जानकारी के अनुसार पिलखुवा के मौ० सदीकपुरा निवासी चांद 24 दिसंबर 20 को 6 वर्षीय मासूम बच्चें के साथ कुकर्म किया था। जिसकी एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हापुड द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास व 35 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।