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18 साल से कम उम्र के बच्चों को चलानें को दिए वाहन,तो होगी तीन साल की जेल

लखनऊः उत्तर प्रदेश में अब 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर और किशोरियों पर 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन चलाने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक और बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है, तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माना से दंडित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ सुचिता चतुर्वेदी कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के एक्टिवा, मोटरसाइकिल व अन्य वाहन चलाने से अनेक दुर्घटनाएं हो रही है।

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