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11 मई को मतदान को लेकर हापुड़ पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, मतदान केन्द्र के अंदर नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल फोन
हापुड़।
मतदान के समय प्रत्याशियों और मतदाताओं द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- आयकर पहचान पत्र (पेन कार्ड)
- राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय अथवा पब्लिक लिमिटेड़ कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त पहचान पत्र ।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, बृद्धवस्था पेंशन आदि ।
- फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र ।
- फोटोयुक्त शस्त्र लाईसेंस ।
- फोटोयुक्त शारीरिक अशक्त होने का प्रमाण पत्र ।
- श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ बीमा स्मार्ट कार्ड ।
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत राजस्थान जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड ।
- सांसद विधायकों ऑब्लिक विधानसभा परिषद सदस्य को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र राशन कार्ड
- निर्वाचन कार्य में लगे हुए अधिकारियों के साथ शांतिपूर्वक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से मतदान संपन्न कराने हेतु सहयोग करेंगे।
- फर्जी मतदान करने अथवा कराने के लिए किसी व्यक्ति को न तो उकसाएंगें नहीं मदद करेंगे।
- कोई मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन को मतदान केंद्र के 100 मीटर रेडियस तक ही ले जा सकेंगे।
- मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर रेडियस के अंदर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे ना ही वोट मांगेंगे। > मतदान केंद्र में या उसके आसपास आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे मतदान से संबंधित अधिकारियों के कार्य में बाधा नही डालेंगे ना ही उनसे अभद्र व्यवहार करेंगे।
- मतदान केंद्रों पर कब्जा करने अथवा मतदाताओं को मतदान से रोकने या उसे मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने का कार्य नहीं करेंगे।
- आपराधिक आचरण से मतपेटियों के मतपत्रों को नष्ट करने या उनसे अनाधिकृत रूप व अवैध मतपत्रों को शामिल करने / कराने का कार्य नहीं करेंगे।
- मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले कोई भी व्यक्ति जो स्थानीय निकाय का निवासी नहीं है संबंधित स्थानीय निकाय को छोड़ देगा उसी प्रकार संबंधित जनपद का निवासी नहीं है तो मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व जनपद छोड़ देगा।
- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति/प्रेक्षक/निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्यपालक मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी/मतदान कार्मिक/प्रत्याशी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता/मतदाता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा।
- सुरक्षा प्राप्त एवं निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करने के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेगा।
- मतदान केंद्र के 200 मीटर दूरी की परिधि में किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा तथा टेबल/ बस्ता नहीं रखा जाएगा।
- किसी मतदान केंद्र के 100 मीटर में कर्तव्यरूढ अधिकारियों को छोड़कर किसी अन्य को अस्त्र-शस्त्र, लाठी / डंडा, मोबाइल फोन अनुमन्य नहीं होगा।
- मतदान पर्ची में किसी राजनीतिक पार्टी के प्रतीक चिन्ह का उल्लेख नहीं होगा।
- मीडिया कर्मियों द्वारा किसी तरह से मतदान करते समय तस्वीरें नहीं ली जाएंगी जिससे मतदान की गोपनीयता भंग होती है।
- मतदान हेतु सभी मतदाताओं को अपना कोई एक पहचान प्रपत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। 6. किसा मतदाता के पास यदि वोटर आईडी कार्ड ना हो तो इन 15 प्रपत्रों में से किसी एक का होना आवश्यक होगा-
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- आयकर पहचान पत्र (पेन कार्ड)
- राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय अथवा पब्लिक लिमिटेड़ कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त पहचान पत्र ।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, बृद्धवस्था पेंशन आदि ।
- फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र ।
- फोटोयुक्त शस्त्र लाईसेंस ।
- फोटोयुक्त शारीरिक अशक्त होने का प्रमाण पत्र ।
- श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ बीमा स्मार्ट कार्ड ।
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत राजस्थान जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड ।
- सांसद विधायकों ऑब्लिक विधानसभा परिषद सदस्य को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र राशन कार्ड
- निर्वाचन कार्य में लगे हुए अधिकारियों के साथ शांतिपूर्वक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से मतदान संपन्न कराने हेतु सहयोग करेंगे।
- फर्जी मतदान करने अथवा कराने के लिए किसी व्यक्ति को न तो उकसाएंगें नहीं मदद करेंगे।
- कोई मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन को मतदान केंद्र के 100 मीटर रेडियस तक ही ले जा सकेंगे।
- मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर रेडियस के अंदर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे ना ही वोट मांगेंगे। > मतदान केंद्र में या उसके आसपास आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे मतदान से संबंधित अधिकारियों के कार्य में बाधा नही डालेंगे ना ही उनसे अभद्र व्यवहार करेंगे।
- मतदान केंद्रों पर कब्जा करने अथवा मतदाताओं को मतदान से रोकने या उसे मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने का कार्य नहीं करेंगे।
- आपराधिक आचरण से मतपेटियों के मतपत्रों को नष्ट करने या उनसे अनाधिकृत रूप व अवैध मतपत्रों को शामिल करने / कराने का कार्य नहीं करेंगे।
- मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले कोई भी व्यक्ति जो स्थानीय निकाय का निवासी नहीं है संबंधित स्थानीय निकाय को छोड़ देगा उसी प्रकार संबंधित जनपद का निवासी नहीं है तो मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व जनपद छोड़ देगा।
- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति/प्रेक्षक/निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्यपालक मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी/मतदान कार्मिक/प्रत्याशी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता/मतदाता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा।
- सुरक्षा प्राप्त एवं निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करने के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेगा।
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