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व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान ने नगर पालिका पर लगाया मनमानी का आरोप, डीएम को ज्ञापन सौंप टैक्स कम करवानें की मांग

व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्था ने नए कर निर्धारण को कम करवाने की मांग उठाई

 

,हापुड़ ।

मंगलवार को व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार गर्ग के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी अभिषेक पाण्डेय को ज्ञापन सौंपकर नए कर निर्धारण में गैर आवासीय भवनों पर कर दें,यूपी सरकार द्वारा 28 जून 2024 को पारित गजट के अनुसार कम करवाने की मांग प्रमुखता से की।

           जिलाधिकारी अभिषेक पाण्डेय को दिये ज्ञापन में व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान के पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 28 जून 2024 के गजट में गैर आवासीय भवनों पर गुणांक घटाकर एक से तीन गुना कर दिया,जो पहले एक गुना से 6 गुना तक था,दुकानों पर पहले लगने वाले चार गुना टैक्स को सरकार ने घटाकर दो गुना कर दिया है। लेकिन नये असेसमेंट में जो नोटिस जनता को भेजे जा रहे है,उनमें इस छूट का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है। जो कि सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। इस सम्बंध में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को भी पत्र दिया था,लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया।



        उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद द्वारा नए कर निर्धारित में हाउस टैक्स की दर 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत व सीवर टैक्स की दा दो से बढ़ाकर ढाई गुना कर दी गयी है। इस वृद्घि को बिना किसी पूर्व सूचना व बिना बोर्ड मीटिंग में पास कराये लागू कर दिया गया। उन्होंने डीएम से मांग करते हुए कहा कि सरकार द्वारा 28 जून 2024 को जारी गजट को बिना बोर्ड मीटिंग के लागू करवाया जाये,जिससे जनता को राहत मिल सके।



  इस अवसर पर जिला महामंत्री विपिन सिंघल,जिला कोषाध्यक्ष विमेश गोयल,जिला उपाध्यक्ष दीपक गोयल,विनोद अग्रवाल आदि मौजूद रहे।













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