हापुड़ जिलें में अब 500 वर्ग मीटर भूमि पर हो सकेगा होटलों का निर्माण,शासन ने दी मंजूरी – वीसी डॉ नितिन गौड़

हापुड़ जिलें में अब 500 वर्ग मीटर भूमि पर हो सकेगा होटलों का निर्माण,शासन ने दी मंजूरी – वीसी डॉ नितिन गौड़

, हापुड़।

एनसीआर के प्रमुख जिलें में अब 500 वर्ग मीटर भूमि पर भी होटलों का निर्माण हो सकेगा। शासनादेश आते ही प्राधिकरण ने आदेश को जिलें में लागू कर दिया। शासन की नीति से जिलें में अब पर्यटन उघोग को बढ़ावा मिलने की सम्भावना है।

जानकारी के अनुसार शासन के नए आदेश के अनुसार जिले में भी एक हजार के स्थान पर 500 वर्ग मीटर भूमि में का निर्माण कराया जा सकती है। इसके साथ ही सराये एक्ट में पंजीकरण कराना भी जरूरी होगा। होटल उघोगों को बढ़ाने के लिए यह आदेश लागू हुए हैं।

एचपीडीए के वीसी डॉ नितिन गौड़ ने बताया कि 71वीं बोर्ड बैठक में कम जगह पर होटल खोलने का प्रस्ताव रखा गया था,जिसकी मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया था,शासन ने एक हजार वर्गमीटर की जगह अब 500 वर्ग मीटर में भी होटलों का निर्माण की स्वीकृति दे दी है।‌

उन्होंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिनी हरिद्वार कहे जाने वालें गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में भी होटल उघोगों को बढ़ावा मिल सकेगा। एनसीआर के सबसे नजदीक जिलें हापुड़ में पर्यटन उघोग को भी बढ़ावा मिल सकेगा। जिससे रोजगार व आय के साधन बढ़ जायेगें।

उल्लेखनीय है कि जिलें में इस शासनादेश से पूर्व 20 से अधिक होटलों के निर्माण की फाइलों को स्वीकृति के लिए प्राधिकरण में अटके हुए हैं। जिससे उन सभी को राहत मिल सकेगी।

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