सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने लोकसभा में उठाई परिवहन नियमों का उल्लंघन किये जाने के जिम्मेदारों पर कार्यवाही व पीड़ित परिवार को मुआवजा देनें की मांग
हापुड़ ।
मेरठ-हापुड़ लोकसभा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने आज लोकसभा में नियम 377 के अंतर्गत सदन का ध्यान परिवहन नियमों का उल्लंघन किये जाने के परिणामस्वरूप होने वाली दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में आकृष्ट किया।
सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सदन का ध्यान दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर घटित एक ह्रदयविदारक दुर्घटना की तरफ आकृष्ट करते हुए कहा कि 11 जुलाई 2023 को उपरोक्त मार्ग पर गलत दिशा से आ रही एक बस से हुई टक्कर के कारण कार में सवार एक ही परिवार के छह लोगों की मृत्यु हो गयी। आधुनिक तकनीक वाले इस एक्सप्रेस-वे पर बस चालक आठ किलोमीटर तक उलटी दिशा में बस दौडाता रहा परन्तु NHAI अथवा पुलिस किसी ने उसे नहीं रोका।
सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि एक्सेस कंट्रोल वाले इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर गलत दिशा में बस कैसे चढ़ गई? इस बस के चालक का कुल 15 बार तथा गलत दिशा में बस चलाने के कारण 3 बार चालान हो चुका था। नियमों की निरंतर अवहेलना करने वाले इस बस चालक का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं हुआ? स्कूल बस के नाम से चलने वाले यह सामान्य बस क्यों सीज नहीं हो पाई? इस प्रकार के अनेक प्रश्न इस दुर्घटना के कारण खड़े हो रहे हैं।
सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सभापति के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया कि उपरोक्त घटना की विस्तृत जांच कराकर दोषी व्यक्ति अथवा एजेंसी को दण्डित किया जाए, पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा दिलाया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी किसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो।