वन विभाग ने जारी किये 12 सौ बीघा जमीन के बेदखली के आदेश
हापुड़। वन विभाग की 12 सौ बीघा जमीन पर धारा 20 होने के बाद भी ग्रामीणों ने कब्जा किया हुआ है। एक स्थान पर गांव बस गया था जबकि बाकि में खेती की जा रही है। भारतीय वन विभाग एक्ट धारा 61 के अन्तर्गत वन विभाग ने 75 हैक्टेयर जमीन को बेदखली के आदेश कर दिए हैं। गांव की आबादी को विस्थापित करने से पहले शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। शासन से दिशा निर्देश मिलने के बाद गांव की आबादी को खाली कराया जायेगा।
गढ़ के जंगल में है अवैध कब्जे
डीएफओ ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर के जंगल में हस्तिनापुर सेंचुरी क्षेत्र में 60 हैक्टेयर और 15 हैक्टेयर पर लोगों ने अवैध कब्जे वन विभाग की जमीन पर कर रखे हैं। उन्होंने बताया कि 15 हैक्टेयर जमीन का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। जबकि 60 हैक्टेयर जमीन को खाली कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। वन विभाग ने इंडियन फोरेस्ट एक्ट धारा 61 के तहत 75 हैक्टेयर को बेदखली के आदेश कर चुका है।
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