fbpx
News

बुजुर्ग की निर्मम हत्या के दोषी चार सगे भाईयों को उम्रकैद व जुर्माना की सजा

हापुड़। गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के ब्रजघाट में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग किशनपाल चौहान की कुल्हाड़ी व दांव से काटकर हत्या करने के मामले में आरोपी चार सगे भाइयों को हत्या का दोषी करार देते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। निर्णय आने के बाद दोषियों की बहनों ने कचहरी परिसर में हंगामा किया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा व वादी के अधिवक्ता गजेंद्र कुमार त्यागी ने बताया कि अनुज कुमार निवासी पलवाड़ा रोड ब्रजघाट ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसमें उसने कहा कि उनका भोगापुर रोड, निकट सरकारी अस्पताल के समीप एक प्लॉट है, जिसमें एक जामुन का पेड़ भी लगा हुआ है। 26 अगस्त 2018 को श्योराज, सतीश व बबली पुत्रगण जगदीश व अन्य तीन-चार लोग पेड़ को काट रहे थे। उनके पिता किशनपाल मौके पर पहुंचे और पेड़ काटने का विरोध किया। आरोपियों ने उनके पिता के मुंह, गर्दन,

सहित शरीर पर कई जगह कुल्हाड़ी व दांव से कई प्रहार किए। जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई।

पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के उपरांत पुलिस ने श्योराज, सतीश, बबली नंदकिशोर पुत्रगण जगदीश के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / पॉक्सो तृतीय कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से उनके द्वारा न्यायालय में मजबूत

पैरवी की गई है। जिसके चलते उनके द्वारा अभियोजन पक्ष की तरफ से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। साथ ही आरोपी के खिलाफ कई बड़े साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने चारों अभियुक्त पर हत्या का दोषी करार देते हुए श्योराज, सतीश, बबली व नंदकिशोर को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भ लगाया। कोर्ट द्वारा निर्णय सुनाने के बा चारों भाइयों की दो बहनों ने कचह परिसर में जमकर हंगामा किया।

Show More

Leave a Reply

Back to top button

You cannot copy content of this page