बलात्कार, साजिश रचने और एससीएसटी एक्ट में दोषी महिलाओं सहित 6 को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
हापुड़। हापुड़ की एक अदालत ने बलात्कार, साजिश रचने और एससीएसटी एक्ट के मामले में दोषी मानते हुए दो महिलाओं सहित कुल छह लोगों को आजीवन कारावास और 80 हजार रुपये के दंड से दंडित किया है।
थाना धौलाना में दर्ज किए हुए मुकदमें में कलवा पुत्र शौकत, आसिफ पुत्र फजलू, अख्तर पुत्र शब्बीर, शाह फैजल पुत्र नजाकत, विमला देवी पत्नी अतर सिंह निवासी ग्राम बझैड़ा कलां थाना धौलाना, तथा पिंकी देवी पत्नी सतीश निवासी ग्राम खिमावली थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद को बलात्कार, अगवा करने और एससीएसटी के मामले में आरोपी बनाया गया था।
मामले की सुनवाई करते हुए हापुड़ की एक न्यायालय ने सभी छह आरोपियों को दोषी माना तथा सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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