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बच्चें के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा


बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया
कोर्ट ने हत्या को जंघन्य अपराध मानते हुए सजा सुनाई
हापुड़,।
हापुड़ की एक अदालत ने बच्चे की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
गढ़मुक्तेश्वर के गांव सैदपुरा में करीब साढ़े पांच वर्ष पहले सात वर्षीय बच्चे के सिर पर धारदार दाव से प्रहार कर दो टुकड़े करके निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने सोमवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मामले के समस्त तथ्य व परिस्थितियों पर विचार के बाद पाया गया कि मामला काफी गंभीर प्रकृति का है। आरोपी बिजेंद्र द्वारा सात वर्षीय बच्चे की दाव से सिर पर प्रहार कर उसकी निर्मम हत्या की गई है। इसलिए अभियुक्त बिजेंद्र को हत्या का दोषी करार दिया जाता है। यह अपराध एक जघन्य अपराध है। ऐसे में अभियुक्त बिजेंद्र को आजीवन कारावास की सजा के दंडादेश से दंडित किया जाता है। साथ ही दोषी पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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