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पीएम आवास योजना के नाम पर लाखों रूपयें की ठगी करनें वालें दो साइबर ठग गिरफ्तार, नगदी व कागजात बरामद

हापुड़ ‌(अमित अग्रवाल मुन्ना/ रिशु सिंह)।

थाना साइबर काइम ने
गांव के गरीब लोगों को फर्जी सरकारी विभाग का कर्मचारी बनकर पीएम आवास दिलवाने के नाम पर लोगों से लाखों रूपए की ठगी करनें वालें दो साइबर ठग को गिरफ्तार कर नगदी, मोबाइल व श्रम विभाग की फर्जी रसीदें अन्य सामान बरामद किया है।

एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि थाना साइबर काइम पुलिस व बाबूगढ़ पुलिस द्वारा सरकारी विभाग का कर्मचारी बनकर गांव प्रधान व अन्य के नंबर लेकर कॉल करके गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलवाने के नाम पर ठगी करने साइबर ठग कानपुर के चौबेपुर निवासी शिवा व कानपुर देहात आर्यनगर निवासी राजेश को अभियुक्त शिवा को ग्राम भौसाना थाना चौवेपुर जनपद कानपुर से व अभियुक्त राजेश को आनन्द बिहार बस अड्‌डा दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।
जिसके कब्जे से एक मोबाइल फोन, नकदी एवं श्रम विभाग की कूटरचित रसीदें बरामद हुई हैं।

आमजन को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पात्रता के निम्नलिखित नियम व शर्ते आवश्यक हैं।

  1. श्रम विभाग की कूटरचित रसीदें।

शहरी क्षेत्र हेतु आवश्यक नियम व शर्ते

(1) ऐसे व्यक्ति जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय रू 3.00 लाख से कम हो।

(2) जिनके पास नगर निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत न्यूनतम 30 वर्गमीटर का प्लाट हो।

(3) जिनके पास कच्चा मकान जैसे गाटर पटिया, कडी पटिया की छत हो।

(4) ऐसा व्यक्ति जिनके पास भारत वर्ष में अपना कोई पक्का मकान न हों।

  1. सम्बन्धित नगर निकायों एवं डूडा कार्यालय द्वारा आयोजित कैम्पों के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित नगर निकायों, तहसील एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्र की जांच की जाती है।
  2. जांचोपरान्त पात्र लाभार्थियों की डी०पी०आर० कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार कर शासन सूडा लखनऊ मुख्यालय को प्रेषित की जाती है एवं शासन द्वारा डी०पी०आर० स्वीकृत होने एवं लाभार्थियों के बैनिफिशरी कोड बनने के पश्चात कार्यदायीं

संस्था द्वारा जनपद स्तर पर जियोटैग का कार्य प्रारम्भ किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्र हेतु आवश्यक नियम व शर्ते

  1. आश्रयविहीन परिवार
  2. बेसहारा/भीख मांग कर जीवनयापन करने वाले
  3. हाथ से मैला ढोने वाले
  4. आदिमानव जनजातीय समूह
  5. वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर।

बहिर्वेशन के लिये मानदंडः-

  1. पक्की छत/पक्की दीवारों वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवार और दो से अधिक कमरों के मकान में रहने वाले परिवारों

को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है।

  1. मोटर युक्त दोपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मछली वाहन मछली पकडने की नाव, मशीनी तिपहिया चौपहिया कृषि

उपकरण

3.50,000 रू0 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड।

  1. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कमर्चारी हो/सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार
  2. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 10,000 रू0 से अधिक प्रति माह कमा रहा हो।


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