पिलखुवा में औवेसी पर फायरिंग के आरोपियों को जमानत के बाद हुई जेल से रिहाई, पहुंचे घर
हापुड़। दो साल पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तिहाद मुस्लमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग के दो आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इसके बाद बृहस्पतिवार को दोनों को डासना जेल से रिहा कर दिया गया। एक आरोपी सचिन पंडित थाना बादलपुर के गांव दुर्रियाई का निवासी है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्याम सूरत शुक्ला ने बताया कि 3 फरवरी 2022 को हापुड़ के पिलखुवा टोल प्लाजा पर ओवैसी अपनी रेंजरोवर गाड़ी से गुजर रहे थे। यहीं से गांव दुर्रियाई निवासी सचिन पंडित और जिला सहारनपुर के गांव सांपला निवासी शुभम गुर्जर भी ऑल्टो गाड़ी से गुजर रहे थे। कुछ विवाद होने पर आरोपियों ने एआईएमआईएम प्रमुख की गाड़ी पर गोली चला दी। मुकदमा दर्ज होने पर दोनों की गिरफ्तारी हुई। स्थानीय अदालत से जुलाई 2022 में दोनों को जमानत मिल गई। असदुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट भेज दिया। 17 सितंबर 2023 को दोनों आरोपियों को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अब हाईकोर्ट से दोनों की जमानत के बाद जेल से रिहा कर दिया। दोनों अपने घर पहुंच गए।