ATMS College of Education Menmoms Global Inc
News

पत्नी की हत्या में पति और देवर को आजीवन कारावास


हापुड़।
दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या करने के मामले में गुरूवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने मृतका के पति और देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो-दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई गई है।
प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर के गांव रेतों वाली मढैय्या के पीतम ने सात सितंबर 2022 को थाना गढ़मुक्तेश्वर में तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि 13 मई 2021 को उन्होंने अपनी बहन वर्षा की शादी गढ़मुक्तेश्वर के गांव चक लठीरा के ओमवीर से की थी। शादी के दौरान उसने दान-दहेज देकर बहन को विदा किया था। शादी में मिले दान-दहेज से ससुराल पक्ष के लोग संतुष्ट नहीं थे। शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए वर्षा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। घर नहीं बिगड़े इस कारण वर्षा ससुरालियों का उत्पीड़न सहती रही। सात सितंबर 2022 को एक व्यक्ति ने मायके पक्ष के लोगों को सूचना दी कि ससुराल पक्ष के लोगों ने वर्षा की हत्या कर दी है।

मामले में पुलिस ने पति ओमवीर सिंह और देवर देवेंद्र उर्फ पप्पू के खिलाफ दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में चल रही थी। मजबूत पैरवी के साथ कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे। गुरूवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला न्यायाधीश मलखान सिंह ने ओमवीर सिंह और देवेंद्र उर्फ पप्पू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 40-40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

AngelOne

Deewan Global School Admission open संपर्क करे :7055651651

Deewan Global School JMS World School SCM Sr Sec School Radhey Krishna Caters
Show More

Leave a Reply

Back to top button

You cannot copy content of this page