fbpx
ATMS College of Education
News

पत्नी की मौत के बाद दो साल तक बेटी से दुष्कर्म करनें के दोषी कलियुगी पिता को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा

हापुड़। थाना हाफिजपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मौत के बाद दो साल तक अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करनें के मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है।

अधिवक्ता हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 2021 में थाना हाफिजपुर क्षेत्र के एक गांव में एक महिला ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया था कि उसका देवर अपनी सगी नाबालिग बेटी के साथ जबरन बलात्कार करता है। अपनी पत्नी की मौत के बाद वह अपनी बेटी के साथ हैवानियत कर रहा है। जबकि बेटी की उम्र 16 साल है।

महिला ने आरोप लगाया था कि पत्नी के सामने भी एक बार जबरन बेटी के साथ बलात्कार किया था। जबकि इसकी जानकारी जब बेटी ने अपने ताई को दी। तो देवर को समझाने का प्रयास किया गया। आरोप है कि देवर एक दिन शराब पीकर आया फिर जंगल से आई नाबालिग बेटी के साथ रेप किया। उसके कपड़े तक फाड़ डाले। शोर सुनकर परिवार के सदस्य और पड़ोसी आ गए।

इसके बाद उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज की। तभी से ये मामला अदालत में विचाराधीन था। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश- विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट श्वेता सिंह ने आरोपी पिता को ही नाबालिग बेटी के साथ रेप करने के आरोप में दोषी करार दिया है। न्यायधीश ने दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Menmoms Sajal Telecom JMS Group of Institutions
Show More

Leave a Reply

Back to top button

You cannot copy content of this page