नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा
हापुड़़।
अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायधीश पोक्सो एक्ट श्वेता दीक्षित ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी को जेल भेज दिया गया है।
विशेष लोक अभियोजक पोक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि पिलखुवा कोतवाली में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी जो कक्षा 8 की छात्रा है। उसे 30 जून 2020 को रात्रि में करीब 11 बजे गांव की महिला सीमा बहला फुसलाकर अपने साथ खेतों से फूल तुड़वाने के बहाने ले गई। वहां पर आरोपी नीटू सैनी ने अंधेरे में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज एवं सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायधीश पोक्सो एक्ट श्वेता दीक्षित ने मामले की सुनवाई की आरोपी नीटू सैनी को दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास तथा 25 हजार रू अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट के आदेशानुसार अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि किशोरी के माता-पिता को दी जाएगी। इसके अलावा पीड़िता के पुर्नवास के लिए एक लाख रुपये की धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा देय होगी।
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