हापुड़। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग के साथ कुकर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक हरेन्द्र त्यागी ने बताया कि धौलाना थाने में एक व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें कहा कि उसका 10 वर्षीय नाबालिग पुत्र एक सितम्बर को नर्सरी से अपने घर आ रहा था। रास्ते में उसके पुत्र को देवा पुत्र उपेन्द्र निवासी गांव कंदौरा थाना धौलाना उसे मिला। जो उनके नाबालिग पुत्र को ईख के खेत में ले गया और उसके साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया। उनके पुत्र ने घर आकर पूरी घटना के बारे में बताया। उनके द्वारा आरोपी की काफी तलाश की गई। लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पॉक्सो व कुकर्म की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी। जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने मामले में निर्णय सुनाया। उन्होंने मामले के आरोपी देवा को कुकर्म का दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई साथ ही दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यदि दोषी द्वारा अर्थदंड जमा नहीं किया जाता है तो उसको डेढ़ वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
साथ ही न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीडि़त के परिवार को 50 हजार रुपये की सहायता राशि दे। यदि प्राधिकरण के पास फंड न हो तो जिलाधिकारी राज्य सरकार से उक्त धनराशि प्राप्त कर एक माह के अंदर पीडि़त के परिवार को देना सुनिश्चित करे।
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