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नाबालिग से अश्लील हरकत करने के एक मामले में
चार वर्ष कारावास, अर्थदंड की सजा सुनाई

हापुड़।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने के एक मामले में न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि थाना हापुड़ देहात क्षेत्र एक नाबालिग ने थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि वह कक्षा दस की छात्रा है। जो अपने घर से स्कूल जाती है। 20 फरवरी 2018 को वह स्कूल में परीक्षा देकर अपने घर वापस आ रही थी। रास्ते में मोहल्ला भीमनगर निवासी दिनेश पुत्र महेंद्र मिला। जिसने रास्ते में ही अश्लील हरकत की। जिसका उसके द्वारा विरोध भी किया गया। इतना ही नहीं आरोपी ने अपहरण कराने की धमकी भी दी। जिसके बारे में मैंने घर आकर परिजनों को बताया। जिसके बाद वह अपनी बुआ के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की आई है।

पुलिस ने मामले की पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और उसके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने आरोपी दिनेश को मामले में दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को सात माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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