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दो बहनों से रेप के दोषियों को आजीवन कारवास की सजा,जुर्माना

हापुड़।

अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश पोक्सो एक्ट द्वितीय अनुतोष कुमार शर्मा ने पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में पांच साल पूर्व दो चचेरी नाबालिग बहनों के साथ छेड़खानी, दुष्कर्म किए जाने के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 57 हजार रू जुर्माना वसूलने की सजा सुनाई है।

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता करूणा नागर ने बताया कि पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने 14 जनवरी 2016 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें पीड़ित ने बताया था कि 8 जनवरी 2016 की सुबह करीब आठ बजे उसकी नाबालिग पुत्री अपनी नाबालिग चचेरी बहन के साथ घर से स्कूल जा रही थी। घास मंड़ी चैराहे के पास पहुंचने पर कार सवार अशोक नगर शेरवाली गली पिलखुवा निवासी आबिद व फरदीन ने दोनों को रास्ते में रोक लिया। स्कूल छोड़ने की बात कहकर आरोपियों ने दोनों बहनों को कार में बैठा लिया।

आरोपी आबिद व फरदीन दोनों बहनों को लेकर जंगल में पहुंचे। जहां आरोपियों ने दोनों नाबालिगों के साथ दुष्कर्म किया था। शोर मचाने पर आरोपी दोनों बहनों को स्टेशन के पास छोड़कर फरार हो गए। किसी तरह घर पहुंचकर दोनों बहनों ने घटना परिजनों को बताई। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश पोक्सो एक्ट द्वितीय अनुतोष कुमार शर्मा ने करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और दोनों दोषियों को आजीवन कारावास व 57 हजार रू अर्थ दंड देने की सजा सुनाई है।

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