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तीन साथ बाद महिला के रेपिस्ट को अदालत ने सुनाई 10 साल की सश्रम कारावास की सजा व जुर्माना


हापुड़।अपने दोस्त की पत्नि से रेप करनें के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय प्रथम राखी चौहान ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 23500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

एडीजीसी मुकेश त्यागी ने बताया कि 22 जुलाई 2018 को एक महिला अपने बच्चों के साथ दिल्ली से हापुड़ आई थी। महिला ने देहात थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि जब वह घर पहुंची तो घर का ताला लगा हुआ था। उसके पति का स्वर्ग आश्रम रोड पर स्थित आरजी सुमंगलम में रहने वाले सीताराम के पास उठना-बैठना था। वह अपने बच्चों को लेकर वहां गई थी। तभी आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए अभद्रता की। विरोध करने पर उसका गला दबाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था।

उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय प्रथम राखी चौहान ने सीताराम को दोषी करार दिया। जिसके बाद उसे 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

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