हापुड़। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने अगामी त्यौहारों व परीक्षाओं को देखते हुए जनपद में धारा 144 लागू कर दी। यह धारा 29 जनवरी 2023 की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी।
डीएम मेधा रूपम ने बताया कि जनपद में त्यौहारों व परीक्षाओं के मद्देनजर 29 जनवरी 2023 की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी। जिसके तहत कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। अवरुद्ध करना भी दंडनीय होगा | अफवाएं फैलाना व भ्रमप्रचार करना भी दंडनीय होगा आदि है।