जिलें में डाक्टर के पर्चे से ही मिलेगा सिरप, बिल से ही करें बिक्री

हापुड़।
मध्यप्रदेशएवंराजस्थान में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत पर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एडवाइजरी जारी की। राज्य में क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट आईपी, फिनाइलेफ्राइन हाइड्रो क्लोराइड के 4 वर्षया उससेकम उम्र के बच्चों को दिए जाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिसके बाद यहां हापुड़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन हापुड़ ने दवा विक्रेताओं को निर्देशित किया है। हापुड़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन हापुड़ के जिलाध्यक्ष दिनेश त्यागी एवं महामंत्री विकास गर्ग ने बताया कि कोल्ड्रिफ सिरप और अन्य दवाओं के भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि डाक्टर के पर्चे से ही सिरप दें और बिल से ही बिक्री करें।












