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जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय संचालकों को मनमानी न करने के जारी किये आदेश

हापुड़। नवीन शैक्षिक सत्र 2023-24 प्रारम्भ हो गया है, जिसके बाद कुछ अभिभावकों द्वारा अमान्य शिक्षण संस्थानों के बारे में डीआईओएस को विभिन्न माध्यमों से शिकायतें भेजी जा रही हैं। अब जिला विद्यालय निरीक्षक ने मनमाने ढंग से शुल्क वसूलने और अभिभावकों को एक ही दुकान से स्कूल ड्रेस व कोर्स खरीदने का दबाव बनाने वाले स्कूल संचालकों को सख्त चेतावनी देते हुए आदेश जारी किया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक पीके उपाध्याय ने लिखित आदेश जारी करते हुए कहा है कि अभिभावक अपने बच्चों को विभिन्न मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ही प्रवेश दिलाएं जो किसी बोर्ड द्वारा संचालित और सरकार द्वारा अनुमान्य हो।

कहा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जनहित याचिका 16 फरवरी 2023 के द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 में स्ववित्त पोषित विद्यालयों द्वारा लिये गये शुल्क की 15 प्रतिशत धनराशि को वर्तमान शैक्षिक सत्र में समायोजित किया जाये। साथ ही विद्यालय से अध्ययनोपरांत अथवा विद्यालय को छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों को उक्तानुसार धनराशि वापस किये जाने का निर्देश दिया है।

विद्यालयों को नियमानुसार शुल्क लेकर टी0सी0 देने का आदेश भी दिया गया है। वहीं कुछ विद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रमों की पुस्तकें व अन्य सामान्य विद्यालय व निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए बाध्य करने की शिकायत मिलने पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने आदेश किया कि नियमानुसार पांच वर्ष पूर्व पाठ्यक्रम परिवर्तित न किया जाये तथा ऐसे प्रकाशकों की पुस्तकें लगाई जाएं जो विद्यालय के निकटवर्ती पांच से 10 दुकानों पर उपलब्ध हों। किसी भी विशिष्ठ दुकान से पाठ्यक्रम क्रय करने के लिए अभिभावक को बाध्य न किया जाये।

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