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जिला प्रशासन ने गुंडे माफियाओं के खिलाफ उठाए सख्त कदम, 233 गुंडों को किया जिलाबदर

जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने 155 और अपर जिला मजिस्ट्रेट ने 78 गुंडों को किया जिला बदर

हापुड़। जिला मजिस्ट्रेट व अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पिछले दो माह में 233 गुंडों को जिला बदर करने के आदेश दिए हैं। यह कार्यवाही जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है।

जिला प्रशासन द्वारा गुंडे-माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। जिसके चलते प्रशासनिक न्यायालयों द्वारा बड़ी संख्या में गुंडों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन मुकेश कुमार गोयल ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने दिसम्बर माह में एक सौत सात वादों में कार्यवाही करते हुए एक सौ चार गुंडों को जिला की सीमा से बाहर करने के आदेश किए हैं।

इनमें से 49 अपराधी ऐसे थे, जिन्हें पूर्व में जिला बदर किया गया था और माह दिसम्बर में इनकी अवधि आगे बढ़ाई गई थी। साथ ही तीन गुंडों को समय-समय पर संबंधित थाने में हाजिरी देने के आदेश पारित किए हैं। जनवरी में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में कुल 51 वादों में गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए 48 अपराधियों को जिला बदर किए जाने के आदेश किए हैं।

तीन अपराधियों को थाने पर हाजिरी देने के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने तीन शस्त्र लाइसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए। अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने दिसम्बर में 78 अपराधियों पर गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की।

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