हापुड़ । जिला हापुड़ क्षेत्र के समस्त कारखानों के अधिष्ठाता / प्रबन्धकों को सूचित किया जाता है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 के अंतर्गत दिनांक 26-04-2024 को हापुड़ में होने वाले मतदान में कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मतदान के अधिकार का प्रयोग करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 (ख) के प्राविधानों के अनुसार अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करेंगे तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा तथा अविरल प्रक्रिया वाले समस्त पंजीकृत कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मकारों को मतदान का अपर्युक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।