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पूजा-पाठ के नाम पर महिला से रेप करनें वालें तांत्रिक को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा व जुर्माना

हापुड़।
हापुड़ में न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश – विशेष न्यायधीश एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने तांत्रिक को रेप का दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक एससी-एसटी एक्ट विनीता त्यागी ने बताया कि 6 नवंबर 2014 को हापुड़ एक कॉलोनी निवासी एक महिला को उसका पति पिलखुवा में मोहल्ला रमपुरा निवासी महेश तोमर के पास लेकर गया। वहां महेश ने इलाज के नाम पर तंत्र विद्या कर उसके साथ कमरे में ले जाकर रेप किया। साथ ही रेप की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।

पिलखुवा थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा इस पर पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद परिजनों ने पिलखुवा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। इसके बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की गई। तभी से ये मामला उमाकांत जिंदल, न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश-विशेष न्यायधीश एससी एसटी एक्ट की अदालत में चल रहा था। गुरुवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है।

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