हापुड़ । जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि सितम्बर 2023 में दिनांक 12.09.2023 से 23.09.2023 तक अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूं व 21 किग्रा0 चावल (कुल 35 किग्रा०) प्रति कार्ड निःशुल्क रूप से एवं अन्त्योदय कार्डधारको को माह जुलाई, अगस्त व सितम्बर 2023 त्रैमास के सापेक्ष 03 कि०ग्रा० चीनी प्रति कार्ड रू0 18/- प्रति कि०ग्रा० की दर से रू0 54 /- में वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा।
पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों की समस्त यूनिटों पर 03 कि०ग्रा० चावल व 02 कि०ग्रा० गेहूँ (कुल 05 कि०ग्रा०) प्रति युनिट निःशुल्क रूप से नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण कराया जायेंगा।
केन्द्र सरकार द्वारा, योजानान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एन०एफ०एस०ए० में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कराया जाना है।”
उपरोक्त के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत वितरण दिनांक 12.09.2023 से प्रारम्भ होकर दिनांक 23.09.2023 तक सम्पन्न होगा। उक्त अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूं व 21 किग्रा चावल (कुल 35 किग्रा0) प्रति कार्ड निःशुल्क रूप से एवं अन्त्योदय कार्डधारको को माह जुलाई, अगस्त व सितम्बर 2023 त्रैमास के सापेक्ष 03 कि०ग्रा० चीनी प्रति कार्ड रू० 18/- प्रति कि०ग्रा० की दर से रू0 54 /- में वितरण किया जायेगा। पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों की समस्त यूनिटों पर 03 कि०ग्रा० चावल व 02 कि०ग्रा० गेहूँ (कुल 05 कि०ग्रा०) प्रति युनिट निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न वस्तुओं के वितरण की प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक में उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य रहेगी उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 23.09.2023 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ०टी०पी० वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।