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छेड़छाड़ के विरोध में नाबालिग युवती की गोली मारकर हत्या करनें वालें को आजीवन कारावास की सजा

हापुड़।
तीन साल पहले गांव में छेडखानी का विरोध करने पर बेटी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी माना है। अपर सत्र जिला न्यायधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 17 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

जानकारी के अनुसार गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के बलवापुर गांव में 4 मार्च 2019 को एक ग्रामीण की नाबालिग बेटी जंगल में गन्ना काटने गई थी। वह अपनी बहन के साथ विजय के खेत में गन्ना छिल रही थी। दोपहर करीब 11 बजे वह पड़ोस में पटेल काटने चली गई, जहां पर पहुंचे गांव के ही भगतराम ने उसके साथ छेडखानी करनी शुरू कर दी। छेडखानी का विरोध किया तो भगतराम ने तमंचे से गोली मार दी। गोली लगने से उसकी मौत हो गई। भगतराम ने छेड़खानी के विरोध पर बेटी की हत्या का मुकदमा थाना गढ़ में दर्ज कराया था।

अपर सत्र न्यायधीश कमलेश कुमार की कोर्ट में दोनों तरफ के वकीलों ने बहस की। विशेष लोक अभियोजन पॉक्सो हापुड़ करुणा नागर ने बताया कि अपर सत्र न्यायधीश ने साक्ष्य और गवाहों के बयान पर आरोपी भगतराम पर दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

करुणा नागर ने बताया कि 17 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। बच्ची के पिता को क्षतिपूर्ति की एक लाख रुपये की धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा देय होगी।

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