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गाडि़यों से अवैध वसूली करने वाले को सुनाई छह माह की कारावास

हापुड़। अपर सिविल जज जूनियर डिविजन प्रथम/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने वाहनों से अवैध वसूली करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए छह माह के कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन अधिकारी चंद्र प्रकाश गौतम ने बताया कि पुलिस ने नगर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें कहा गया कि पुलिस 19 जून 2005 को गश्त करते हुए मेरठ तिराहे पर पहुंची। तो पुलिस ने देखा की दो लोग प्राइवेट बस व अन्य वाहनों के चालक-परिचालकों को डरा धमकर कर रुपये वसूल रहे हैं। पुलिस को देखकर दोनों आरोपी भागने लगे। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम नितिश पुत्र राजू निवासी मोहल्ला शंभूपुरा थाना हापुड़ नगर बताया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर उसके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। मामले की सुनवाई अपर सिविल जज जूनियर डिविजन प्रथम/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश शालिनी त्यागी ने मामले में बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी नितिश को दोषी करार देते हुए छह माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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