कोर्ट ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 10 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई
हापुड़।
हापुड़ में अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश त्वरित न्यायालय प्रथम की अदालत ने हत्या के मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
अपर शासकीय अधिवक्ता मुकेश त्यागी ने बताया कि 31 जुलाई 2016 को बंदायू के कचहरी रोड गांधी नगर इलाके में किराए के मकान में रहने वाले राकेश पुत्र जसवंत की मारपीट कर हत्या कर दी गई थी। राकेश बलंदशहर के गलावठी का रहने वाला है। वह बंदायू में एक निजी कंपनी में नौकरी करता था।
मृतक के पिता ने बंदायू कोतवाली में आरोपी शंकर लाल निवासी बनैया कस्बा, बरेली पर अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर खिड़की से बाहर फेंककर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
मंगलवार को न्यायधीश राखी चौहान ने मामले में आरोपी शंकर लाल को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई।
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