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कोर्ट ने पड़ोसी की हत्या में दो दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा व 23 हजार रूपयें जुर्माना की सजा

हापुड़(अनूप सिन्हा)।

थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में हुई एक युवक की हत्या में नामदर्ज दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दोनों को आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई हैं।

जानकारी के.अनुसार 7 जनवरी 2019 को थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के मौहल्ला संगेवाला निवासी रविन्द्र उर्फ टीटू व अजय ने अपने मौहल्ले निवासी विक्रम की चाकू से वार कर हत्या कर दी थी.

एसपी दीपक भूकर ने बताया कि पुलिस की पैरवी व तथ्य पर न्यायालय एडीजे व एफटीसी-2 ने कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध पाये जाने पर हत्यारोपियों रविन्द्र उर्फ टीटू व अजय को आजीवन सश्रम कारावास व 13 व 10 हजार रू. अर्थदंड की सजा सुनाई।

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