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बच्ची से रेप के बाद हत्या मामले में आरोपी को सजा-ए-मौत, दो साल बाद मिला इंसाफ

बच्ची से रेप के बाद हत्या मामले में आरोपी को सजा-ए-मौत, दो साल बाद मिला इंसाफ

बच्ची से रेप के बाद हत्या मामले में आरोपी को सजा-ए-मौत, दो साल बाद मिला इंसाफ

Faridabad News : पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दो वर्ष पहले छह वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान मध्य प्रदेश के 22 वर्षीय आनंद रूप में हुई है। आरोपी मूल रूप से छतरपुर का रहने वाला है। वह टाइल प्लांट पर काम करता था। पड़ोस में रहने वाले मजदूर की बच्ची को बिस्किट दिलाने के बहाने अगवा कर जंगल में ले गया था। वहां पर वारदात को अंजाम दिया। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।

क्या था पूरा मामला 
जानकारी के मुताबिक, मुंडकटी थाना अंतर्गत स्थित टाइल प्लांट में काम करने वाले मजदूर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 24 मई 2021 को वह पत्नी के साथ काम पर गया था। उनके बच्चे घर पर थे। शाम को लौटा तो छह साल की बेटी घर पर मौजूद नहीं थी। उसने उसे ढूंढ़ने का काफी प्रयास किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। बाद में पता चला कि उसी के पड़ोस में रहने वाला 22 वर्षीय आनंद उसकी बेटी को बिस्किट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था।

बिस्किट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया
आरोपी बच्ची को जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह पुलिस की डर की वजह से बच्ची की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बच्ची के शव को बरामद कर लिया था। मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने साक्ष्यों को इकट्ठा कर चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए दो वर्ष बाद न्यायाधीश प्रशांत राणा ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी आनंद को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई है।



अदालत ने लगाया 30 लाख का जुर्माना 
पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने पुलिस को इस मामले की गंभीरता से पैरवी करने का आदेश दिया था। न्यायाधीश ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है। इस मामले की पैरवी सरकारी वकील हरकेश कुमार ने की थी। जांच अधिकारी और सरकारी वकील के प्रयासों के बाद अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है।















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