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अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्ति योजना का लाभ उठाये:अभिषेक

-योजना का लाभ लेने हेतु शादी से 90 दिन पूर्व आन लाइन आवेदन करना होगा

-योजना के पात्र लाभार्थियों को 20 हजार की धनराशि मिलेगी

-योजना में आवेदक की आय सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना निर्धारित

हापुड़-

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अति महत्वपूर्ण शादी अनुदान योजना के तहत आवेदक की आय सीमा बढ़ाते हुए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना निर्धारित की गयी है। योजना का लाभ लेने के लिए 90 दिन पूर्व आन लाइन आवेदन करना होगा। जिसकी जांच उपरांत पात्र लाभार्थी को सरकार की ओर से 20 हजार की धनराशि मिलेगी।

          जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अभिषेक कुमार सरोज ने बताया कि शादी अनुदान योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46080 रुपये व शहरी क्षेत्र के लिए 56460 रुपये आवेदक की प्रतिवर्ष आय से अधिक नहीं होना निर्धारित की गयी थी। अब सरकार ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक के लिए आय प्रतिवर्ष एक लाख रुपये से अधिक नहीं होना निर्धारित किया है।

          उन्होंने  बताया कि अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को अपनी पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना का लाभ लेने हेतु शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व आन लाइन आवेदन करना होगा। जांच उपरांत पात्र लाभार्थी को 20 हजार की धनराशि मिलेगी। एक परिवार में अधिकतम 2 शादी हेतु वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी।

      जिला पिछड़ा वर्ग कल्या अधिकारी ने बताया कि आवेदन हेतु पात्रता की शर्तें पुत्री की आयु 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं हो,आवेदक का किसी राष्टï्रीयकृत बैंक में सीबीएस बैंक खाता होना चाहिए,पुत्री का आधार कार्ड होने के साथ-साथ दोनों आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होने चाहिए,पुत्री तथा वर का आयु प्रमाण पत्र,शादी का कार्ड होना अनिवार्य है।


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